धारा 185 नशे की हालत में वाहन चलाना

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 185 – नशे की हालत में वाहन चलाना

(Driving by a Drunken Person or under the Influence of Drugs)

🔹 Section 185 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 185 (Section 185) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:

  • शराब (Alcohol) के नशे में
  • या किसी नशीले पदार्थ (Drug) के प्रभाव में
  • मोटर वाहन चलाता है

👉 इसे Drunken Driving या Driving under Influence (DUI) कहा जाता है।

🎯 धारा 185 का उद्देश्य

Section 185 का मुख्य उद्देश्य:

  • सड़क दुर्घटनाओं को रोकना
  • नशे में ड्राइविंग पर सख्त नियंत्रण
  • सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) सुनिश्चित करना

⚖️ Section 185 के अंतर्गत अपराध

निम्नलिखित स्थितियों में धारा 185 लागू होती है:

  • चालक के रक्त (Blood) में
    30 mg प्रति 100 ml से अधिक Alcohol पाया जाना
  • या Breath Analyser Test में निर्धारित सीमा से अधिक
  • नशीले पदार्थ (Drug) के प्रभाव में वाहन चलाना

📌 मेडिकल टेस्ट या Breath Test से प्रमाणित होना आवश्यक है।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • शराब पीकर कार या बाइक चलाना
  • पार्टी के बाद नशे में वाहन चलाना
  • ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग करना

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 185)

🔹 पहली बार अपराध (First Offence)

  • ₹10,000 तक का जुर्माना
  • 6 महीने तक कारावास,
  • या दोनों

🔹 दूसरी बार या पुनरावृत्ति (Within 3 years)

  • ₹15,000 तक का जुर्माना
  • 2 वर्ष तक कारावास,
  • या दोनों

📌 Driving Licence suspend या cancel किया जा सकता है।

🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम

Section 185 के उल्लंघन पर:

  • वाहन जब्ती (Vehicle Seizure)
  • बीमा दावा (Insurance Claim) अस्वीकार
  • अन्य आपराधिक धाराएँ भी लग सकती हैं

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIII
धारा Section 185
अपराध Drunken Driving
दोषी वाहन चालक
दंड ₹10,000–₹15,000 / जेल

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

“थोड़ी सी शराब” भी कानूनन अपराध है
यदि निर्धारित सीमा से अधिक हो।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी के उद्देश्य से है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, साक्ष्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।