धारा 193 🚗 Motor Vehicles Act, 1988

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 193 – वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाना

(Driving vehicle without valid registration)

🔹 Section 193 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 193 (Section 193) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:

  • किसी मोटर वाहन को
  • बिना वैध पंजीकरण (Valid Registration) के
  • सार्वजनिक सड़क (Public Road) पर चलाता है

👉 यह धारा विशेष रूप से जानबूझकर किए गए उल्लंघन पर लागू होती है।

🎯 धारा 193 का उद्देश्य

Section 193 का उद्देश्य:

  • Registration नियमों का कड़ाई से पालन
  • अवैध वाहनों की पहचान और रोकथाम
  • ट्रैफिक कानूनों की प्रभावी कार्यवाही

⚖️ Section 193 के अंतर्गत अपराध

यदि कोई व्यक्ति:

  • जानबूझकर बिना वैध Registration
  • जाली या फर्जी Registration Number के साथ
  • रद्द (Cancelled) पंजीकरण वाला वाहन चलाता है

👉 तो वह धारा 193 के तहत अपराधी माना जाएगा।

📌 यह धारा गंभीर उल्लंघन (Serious Offence) मानी जाती है।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाना
  • रद्द पंजीकरण के बावजूद वाहन उपयोग
  • स्थायी पंजीकरण न होने पर वाहन चलाना

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 193)

🔹 पहली बार अपराध

  • ₹10,000 तक का जुर्माना
  • या 1 वर्ष तक का कारावास,
  • या दोनों

🔹 दूसरी या बाद की बार

  • ₹10,000 से ₹25,000 तक जुर्माना
  • या 2 वर्ष तक का कारावास,
  • या दोनों

📌 वाहन जब्ती (Seizure) संभव है।

🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम

Section 193 के उल्लंघन पर:

  • वाहन जब्त
  • ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई
  • बीमा दावा अमान्य

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIII
धारा Section 193
अपराध बिना वैध पंजीकरण वाहन चलाना
दोषी वाहन चालक / मालिक
दंड ₹10,000–₹25,000 / जेल

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

जाली या रद्द पंजीकरण के साथ वाहन चलाना
सिर्फ ट्रैफिक उल्लंघन नहीं,
आपराधिक कृत्य भी हो सकता है।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, परिस्थितियों और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।