धारा 196 🚗 Motor Vehicles Act, 1988
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया
(Offences, Penalties and Procedure)
धारा 196 – बिना बीमा वाहन चलाना
(Driving vehicle without insurance)
🔹 Section 196 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 196 (Section 196) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:
- किसी वाहन को
- बीमा (Insurance) कराए बिना
- सार्वजनिक सड़क (Public Road) पर चलाता है
👉 इसे Uninsured Driving कहा जाता है और यह सड़क सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के लिए गंभीर अपराध माना जाता है।
🎯 धारा 196 का उद्देश्य
Section 196 का मुख्य उद्देश्य:
- सड़क दुर्घटना में पीड़ित को बीमा सुरक्षा प्रदान करना
- वाहन मालिक को जिम्मेदार बनाना
- कानून का पालन सुनिश्चित करना
⚖️ Section 196 के अंतर्गत अपराध
यदि कोई व्यक्ति:
- बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) के बिना वाहन चलाता है
- पॉलिसी समाप्त होने के बाद वाहन चलाता है
- फर्जी या अमान्य बीमा दस्तावेज़ दिखाकर वाहन चलाता है
👉 तो वह धारा 196 के तहत अपराधी माना जाएगा।
📌 यह जिम्मेदारी चालक और मालिक दोनों पर लागू होती है।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- Expired Insurance वाले वाहन को सड़क पर चलाना
- बीमा पॉलिसी नहीं होने पर नई कार चलाना
- Insurance Certificate फर्जी दिखाकर वाहन चलाना
💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 196)
- ₹2,000 तक का जुर्माना
- और/या वाहन जब्ती (Vehicle Seizure)
📌 बार-बार उल्लंघन पर दंड और वाहन जब्ती बढ़ सकती है।
🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम
Section 196 के उल्लंघन पर:
- दुर्घटना के मामले में बीमा दावा (Insurance Claim) रद्द
- लाइसेंस पर कार्रवाई
- गंभीर मामलों में अन्य धाराएँ भी लागू
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIII |
| धारा | Section 196 |
| अपराध | Driving without Insurance |
| दोषी | वाहन चालक / मालिक |
| दंड | ₹2,000 / Vehicle Seizure |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
बिना Insurance वाहन चलाना
सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं,
बल्कि दुर्घटना में वित्तीय जोखिम भी है।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, बीमा कंपनी की शर्तें और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।
