धारा 197 🚗 Motor Vehicles Act, 1988

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 197 – वाहन को अनधिकृत रूप से लेना

(Taking vehicle without authority / Unauthorized use of vehicle)

🔹 Section 197 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 197 (Section 197) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:

  • किसी मोटर वाहन को
  • मालिक की अनुमति के बिना या
  • अनधिकृत उद्देश्य के लिए
  • लेता (Take) या इस्तेमाल करता है

👉 इसे Taking vehicle without authority कहा जाता है।

🎯 धारा 197 का उद्देश्य

Section 197 का उद्देश्य:

  • वाहन मालिक के अधिकारों की रक्षा करना
  • अनधिकृत उपयोग को रोकना
  • सड़क सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना

⚖️ Section 197 के अंतर्गत अपराध

यदि कोई व्यक्ति:

  • वाहन मालिक की अनुमति के बिना वाहन ले जाता है
  • वाहन का उपयोग निजी या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करता है
  • वाहन चोरी या अनुचित तरीके से इस्तेमाल करता है

👉 तो वह धारा 197 के तहत अपराधी माना जाएगा।

📌 चालक और वाहन उपयोगकर्ता दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • दोस्त या पड़ोसी की अनुमति के बिना कार या बाइक लेना
  • कंपनी के वाहन को निजी काम के लिए ले जाना
  • वाहन को किराए पर लेकर नियमों का उल्लंघन करना

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 197)

  • ₹5,000 तक का जुर्माना
  • या 6 महीने तक कारावास,
  • या दोनों

📌 वाहन जब्ती (Seizure) संभव है।

🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम

Section 197 के उल्लंघन पर:

  • वाहन मालिक का दावा सुरक्षित
  • बार-बार उल्लंघन पर सख्त दंड
  • ड्राइविंग लाइसेंस / परमिट पर कार्रवाई संभव

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIII
धारा Section 197
अपराध Taking vehicle without authority
दोषी वाहन चालक / उपयोगकर्ता
दंड ₹5,000 / 6 माह जेल

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

किसी वाहन को मालिक की अनुमति के बिना लेना
सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं,
बल्कि कानूनी अपराध है।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, परिस्थितियों और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।