धारा 199 🚗 Motor Vehicles Act, 1988

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 199 – वाहन के अवैध रूप से प्रयोग की सूचना देना

(Duty to report unauthorized use of vehicle)

🔹 Section 199 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 199 (Section 199) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:

  • किसी वाहन का अनधिकृत (Unauthorized) उपयोग देखता या जानता है,
  • और उसे प्राधिकृत अधिकारी को सूचना (Report) नहीं देता।

👉 यह धारा वाहन सुरक्षा और कानून की निगरानी को सुनिश्चित करती है।

🎯 धारा 199 का उद्देश्य

Section 199 का उद्देश्य:

  • अनधिकृत वाहन उपयोग के मामलों की रिपोर्टिंग अनिवार्य बनाना
  • कानून की प्रभावशीलता बढ़ाना
  • सड़क और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

⚖️ Section 199 के अंतर्गत अपराध

यदि कोई व्यक्ति:

  • वाहन के अनधिकृत उपयोग की जानकारी रखता है
  • और पुलिस या प्राधिकृत अधिकारी को सूचना नहीं देता
  • जिससे वाहन चोरी, दुर्घटना या गैरकानूनी कार्य में प्रयोग हो सकता है

👉 तो वह धारा 199 के तहत अपराधी माना जाएगा।

📌 वाहन मालिक, चालक और गवाह सभी पर यह धारा लागू हो सकती है।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • किसी वाहन को चोरी या बिना अनुमति के चलते देखना और रिपोर्ट न करना
  • कंपनी के वाहन का अनधिकृत उपयोग जानकर प्राधिकृत अधिकारी को न बताना
  • वाहन चोरी या अनधिकृत उपयोग की जानकारी छुपाना

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 199)

धारा 199 के अनुसार:

  • ₹2,000 तक का जुर्माना
  • या 3 महीने तक कारावास,
  • या दोनों

📌 बार-बार उल्लंघन पर दंड बढ़ सकता है।

🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम

Section 199 के उल्लंघन पर:

  • वाहन मालिक या गवाह पर अतिरिक्त कार्रवाई
  • संबंधित अनधिकृत गतिविधियों के लिए कानूनी जिम्मेदारी
  • अन्य धाराओं के तहत दंड

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIII
धारा Section 199
अपराध Unauthorized use of vehicle – failure to report
दोषी वाहन मालिक / चालक / गवाह
दंड ₹2,000 / 3 माह जेल

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

अनधिकृत वाहन उपयोग की सूचना देना कानूनी जिम्मेदारी है,
सिर्फ नैतिक कर्तव्य नहीं।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, परिस्थितियों और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।