धारा 202 🚗 Motor Vehicles Act, 1988

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 202 – यात्री वाहन में अधिक सवारी

(Carrying excess passengers in vehicle)

🔹 Section 202 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 202 (Section 202) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:

  • Passenger Vehicle (बस, ऑटो, टैक्सी आदि) में
  • निर्धारित संख्या से अधिक सवारी (Excess passengers) बैठाता है।

👉 इसे Overcrowding / Excess passengers के रूप में माना जाता है।

🎯 धारा 202 का उद्देश्य

Section 202 का उद्देश्य:

  • यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना
  • वाहन और सड़क दुर्घटना जोखिम कम करना
  • नियमों के अनुसार वाहन क्षमता का पालन कराना

⚖️ Section 202 के अंतर्गत अपराध

यदि कोई व्यक्ति:

  • वाहन में अधिक संख्या में सवारी बैठाता है
  • Vehicle Capacity का उल्लंघन करता है
  • नियमों के खिलाफ बस, टैक्सी या ऑटो चलाता है

👉 तो वह धारा 202 के तहत अपराधी माना जाएगा।

📌 यह जिम्मेदारी चालक और वाहन मालिक दोनों पर लागू होती है।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • 12 सीट वाली कार में 15 लोग बैठाना
  • ऑटो में तय सवारी से अधिक बैठाना
  • School bus में निर्धारित बच्चों से अधिक सवार करना

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 202)

  • ₹2,000 तक का जुर्माना
  • और/या Vehicle Off-loading (अतिरिक्त सवार उतारना)

📌 बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ सकता है।

🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम

Section 202 के उल्लंघन पर:

  • वाहन जब्ती संभव
  • Vehicle Permit / License पर कार्रवाई
  • दुर्घटना या चोट होने पर अतिरिक्त कानूनी जिम्मेदारी

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIII
धारा Section 202
अपराध Carrying excess passengers
दोषी चालक / वाहन मालिक
दंड ₹2,000 + अतिरिक्त सवार उतारना

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

Vehicle में अधिक सवारी बैठाना
सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि यात्री सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, वाहन क्षमता और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।