धारा 208 🚗 Motor Vehicles Act, 1988

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 208 – वाहन में अनधिकृत परिवहन या माल उठाना

(Unauthorized carriage of goods or passengers)

🔹 Section 208 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 208 (Section 208) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:

  • किसी वाहन में अनधिकृत रूप से माल (Goods) या सवारी (Passengers) लाता या ले जाता है
  • Vehicle Permit, Licence या अन्य नियमों का उल्लंघन करता है

👉 इसे Unauthorized carriage कहा जाता है।

🎯 धारा 208 का उद्देश्य

Section 208 का उद्देश्य:

  • सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना
  • Vehicle Permit और नियमों का पालन कराना
  • अनधिकृत वाहनों और ओवरलोडिंग को रोकना

⚖️ Section 208 के अंतर्गत अपराध

यदि कोई व्यक्ति:

  • Vehicle Permit में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक माल ले जाता है
  • अधिक सवारी बैठाता है
  • नियमों के विरुद्ध व्यवसायिक या निजी उद्देश्यों के लिए वाहन उपयोग करता है

👉 तो वह धारा 208 के तहत अपराधी माना जाएगा।

📌 जिम्मेदारी वाहन चालक और मालिक दोनों पर लागू होती है।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • 10 टन क्षमता वाले ट्रक में 15 टन माल लादना
  • बस में निर्धारित सवारी से अधिक लोग बैठाना
  • Truck या Van में बिना अनुमति माल ढोना

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 208)

  • ₹5,000 तक का जुर्माना
  • या अतिरिक्त माल उतारना / Off-loading
  • या दोनों

📌 बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ सकता है और Vehicle Seizure संभव है।

🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम

Section 208 के उल्लंघन पर:

  • Vehicle Seizure
  • Driver License या Permit पर कार्रवाई
  • दुर्घटना होने पर अतिरिक्त जिम्मेदारी

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIII
धारा Section 208
अपराध Unauthorized carriage of goods or passengers
दोषी चालक / वाहन मालिक
दंड ₹5,000 / Off-loading / Vehicle Seizure

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

अनधिकृत माल या सवारी ले जाना
सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं,
बल्कि सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, वाहन क्षमता और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।