❖ अनुच्छेद 14 — समानता का अधिकार (Equality before Law)
भारतीय संविधान के भाग-III में दिया गया यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का आधार-स्तंभ है। यह दो मुख्य गारंटी देता है—
- Equality before law — कानून के समक्ष समानता
- Equal protection of the laws — कानूनों का समान संरक्षण
➡️ “राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।”
सरल भाषा में समझें:
- सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं।
किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। - समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होगा।
यानी समान स्थिति में सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा। - समानता का मतलब एक जैसा व्यवहार करना नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवहार करना है।
उदाहरण:- गरीबों के लिए विशेष योजनाएँ
- महिलाओं/कमज़ोर वर्ग के लिए विशेष सुरक्षा
ये भी Article 14 के अंदर आते हैं, क्योंकि यह “युक्तिसंगत वर्गीकरण (reasonable classification)” की अनुमति देता है।



