❖ अनुच्छेद 14 — समानता का अधिकार (Equality before Law)

भारतीय संविधान के भाग-III में दिया गया यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का आधार-स्तंभ है। यह दो मुख्य गारंटी देता है—

  1. Equality before law — कानून के समक्ष समानता
  2. Equal protection of the laws — कानूनों का समान संरक्षण

➡️ राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

सरल भाषा में समझें:

  1. सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं।
    किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
  2. समान परिस्थितियों में समान कानून लागू होगा।
    यानी समान स्थिति में सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा।
  3. समानता का मतलब एक जैसा व्यवहार करना नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवहार करना है।
    उदाहरण:

    • गरीबों के लिए विशेष योजनाएँ
    • महिलाओं/कमज़ोर वर्ग के लिए विशेष सुरक्षा
      ये भी Article 14 के अंदर आते हैं, क्योंकि यह युक्तिसंगत वर्गीकरण (reasonable classification)” की अनुमति देता है।