Chapter XIV – धारा 211 Motor Vehicles Act
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIV – नियम बनाने का अधिकार और प्राधिकरण का हस्तांतरण
(Rule-making powers & Delegation of authority)
धारा 211 – नियम बनाने का अधिकार
(Power to make rules / Rule-making powers)
🔹 Section 211 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 211 (Section 211) केंद्रीय और राज्य सरकारों को अधिकार देती है कि वे:
- इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए
- नियम (Rules) बना सकती हैं
👉 इसे Rule-making authority कहा जाता है।
🎯 धारा 211 का उद्देश्य
Section 211 का उद्देश्य:
- कानून को लागू करने में स्पष्टता और सुव्यवस्था लाना
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना
- वाहन, चालक और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम तैयार करना
⚖️ Section 211 के अंतर्गत प्रावधान
- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए नियम बना सकती है।
- नियम बनाने में तकनीकी, सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण का ध्यान रखना आवश्यक है।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले पर प्रावधानानुसार दंड या कार्रवाई हो सकती है।
📌 यह अधिकार सरकारों को नियमों का लचीलापन और अपडेटेड नियम बनाने की क्षमता देता है।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- Vehicle Registration, Licensing, Insurance या Fitness Certificate से संबंधित नियम बनाना
- Traffic Signs, Safety Measures और Overloading रोकने के लिए नियम तय करना
- Offences और Penalties से संबंधित नियम तैयार करना
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIV |
| धारा | Section 211 |
| विषय | Rule-making powers |
| जिम्मेदार | Central / State Government |
| उद्देश्य | अधिनियम के प्रावधानों के लिए नियम बनाना |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
Section 211 सुनिश्चित करता है कि कानून स्थिर और लागू करने योग्य नियमों के माध्यम से प्रभावी रूप से कार्य करे।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में नियम और उनका पालन राज्य या केंद्रीय सरकार के अधिसूचनाओं पर निर्भर करता है।
