धारा 203 🚗 Motor Vehicles Act, 1988
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया
(Offences, Penalties and Procedure)
धारा 203 – वाहन का सुरक्षा उपकरणों के बिना उपयोग
(Using vehicle without safety measures / Equipment)
🔹 Section 203 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 203 (Section 203) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:
- वाहन चलाता है या उपयोग करता है
- अनिवार्य सुरक्षा उपकरण (Safety Equipment) नहीं होने पर
- सार्वजनिक सड़क पर
👉 जैसे कि सीट बेल्ट, हेडलाइट, सिग्नल, ब्रेक, टायर आदि
🎯 धारा 203 का उद्देश्य
Section 203 का उद्देश्य:
- सड़क दुर्घटना और चोट के जोखिम को कम करना
- वाहन सुरक्षा और ड्राइवर-सवार सुरक्षा सुनिश्चित करना
- अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों का पालन करना
⚖️ Section 203 के अंतर्गत अपराध
यदि कोई व्यक्ति:
- वाहन में अनिवार्य सुरक्षा उपकरण नहीं होने पर ड्राइव करता है
- Safety Equipment खराब या दोषपूर्ण होने पर वाहन चलाता है
- Traffic नियमों का उल्लंघन करता है
👉 तो वह धारा 203 के तहत अपराधी माना जाएगा।
📌 यह जिम्मेदारी चालक और वाहन मालिक दोनों पर लागू होती है।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- सीट बेल्ट या हेलमेट का प्रयोग न करना
- टूटी हेडलाइट या ब्रेक के साथ वाहन चलाना
- वाहन का अनिवार्य उपकरण (Fire extinguisher, First-aid kit) न रखना
💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 203)
- ₹1,000 तक का जुर्माना
- या वाहन संचालन पर रोक
- बार-बार उल्लंघन पर दंड बढ़ सकता है
📌 Vehicle Seizure की संभावना भी रहती है।
🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम
Section 203 के उल्लंघन पर:
- Traffic Challan / Vehicle Seizure
- Driver License पर नोटिस
- दुर्घटना होने पर अतिरिक्त जिम्मेदारी
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIII |
| धारा | Section 203 |
| अपराध | Using vehicle without safety equipment |
| दोषी | चालक / वाहन मालिक |
| दंड | ₹1,000 / रोक / Vehicle Seizure |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
सुरक्षा उपकरणों के बिना वाहन चलाना
सिर्फ Traffic नियम उल्लंघन नहीं,
बल्कि खतरनाक और गैर–कानूनी है।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, सुरक्षा उपकरणों की गंभीरता और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।
