धारा 202 🚗 Motor Vehicles Act, 1988
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया
(Offences, Penalties and Procedure)
धारा 202 – यात्री वाहन में अधिक सवारी
(Carrying excess passengers in vehicle)
🔹 Section 202 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 202 (Section 202) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:
- Passenger Vehicle (बस, ऑटो, टैक्सी आदि) में
- निर्धारित संख्या से अधिक सवारी (Excess passengers) बैठाता है।
👉 इसे Overcrowding / Excess passengers के रूप में माना जाता है।
🎯 धारा 202 का उद्देश्य
Section 202 का उद्देश्य:
- यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना
- वाहन और सड़क दुर्घटना जोखिम कम करना
- नियमों के अनुसार वाहन क्षमता का पालन कराना
⚖️ Section 202 के अंतर्गत अपराध
यदि कोई व्यक्ति:
- वाहन में अधिक संख्या में सवारी बैठाता है
- Vehicle Capacity का उल्लंघन करता है
- नियमों के खिलाफ बस, टैक्सी या ऑटो चलाता है
👉 तो वह धारा 202 के तहत अपराधी माना जाएगा।
📌 यह जिम्मेदारी चालक और वाहन मालिक दोनों पर लागू होती है।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- 12 सीट वाली कार में 15 लोग बैठाना
- ऑटो में तय सवारी से अधिक बैठाना
- School bus में निर्धारित बच्चों से अधिक सवार करना
💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 202)
- ₹2,000 तक का जुर्माना
- और/या Vehicle Off-loading (अतिरिक्त सवार उतारना)
📌 बार-बार उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ सकता है।
🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम
Section 202 के उल्लंघन पर:
- वाहन जब्ती संभव
- Vehicle Permit / License पर कार्रवाई
- दुर्घटना या चोट होने पर अतिरिक्त कानूनी जिम्मेदारी
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIII |
| धारा | Section 202 |
| अपराध | Carrying excess passengers |
| दोषी | चालक / वाहन मालिक |
| दंड | ₹2,000 + अतिरिक्त सवार उतारना |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
Vehicle में अधिक सवारी बैठाना
सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि यात्री सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, वाहन क्षमता और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।
