धारा 197 🚗 Motor Vehicles Act, 1988
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया
(Offences, Penalties and Procedure)
धारा 197 – वाहन को अनधिकृत रूप से लेना
(Taking vehicle without authority / Unauthorized use of vehicle)
🔹 Section 197 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 197 (Section 197) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:
- किसी मोटर वाहन को
- मालिक की अनुमति के बिना या
- अनधिकृत उद्देश्य के लिए
- लेता (Take) या इस्तेमाल करता है
👉 इसे Taking vehicle without authority कहा जाता है।
🎯 धारा 197 का उद्देश्य
Section 197 का उद्देश्य:
- वाहन मालिक के अधिकारों की रक्षा करना
- अनधिकृत उपयोग को रोकना
- सड़क सुरक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना
⚖️ Section 197 के अंतर्गत अपराध
यदि कोई व्यक्ति:
- वाहन मालिक की अनुमति के बिना वाहन ले जाता है
- वाहन का उपयोग निजी या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करता है
- वाहन चोरी या अनुचित तरीके से इस्तेमाल करता है
👉 तो वह धारा 197 के तहत अपराधी माना जाएगा।
📌 चालक और वाहन उपयोगकर्ता दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- दोस्त या पड़ोसी की अनुमति के बिना कार या बाइक लेना
- कंपनी के वाहन को निजी काम के लिए ले जाना
- वाहन को किराए पर लेकर नियमों का उल्लंघन करना
💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 197)
- ₹5,000 तक का जुर्माना
- या 6 महीने तक कारावास,
- या दोनों
📌 वाहन जब्ती (Seizure) संभव है।
🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम
Section 197 के उल्लंघन पर:
- वाहन मालिक का दावा सुरक्षित
- बार-बार उल्लंघन पर सख्त दंड
- ड्राइविंग लाइसेंस / परमिट पर कार्रवाई संभव
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIII |
| धारा | Section 197 |
| अपराध | Taking vehicle without authority |
| दोषी | वाहन चालक / उपयोगकर्ता |
| दंड | ₹5,000 / 6 माह जेल |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
किसी वाहन को मालिक की अनुमति के बिना लेना
सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं,
बल्कि कानूनी अपराध है।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, परिस्थितियों और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।
