धारा 196 🚗 Motor Vehicles Act, 1988

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 196 – बिना बीमा वाहन चलाना

(Driving vehicle without insurance)

🔹 Section 196 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 196 (Section 196) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:

  • किसी वाहन को
  • बीमा (Insurance) कराए बिना
  • सार्वजनिक सड़क (Public Road) पर चलाता है

👉 इसे Uninsured Driving कहा जाता है और यह सड़क सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के लिए गंभीर अपराध माना जाता है।

🎯 धारा 196 का उद्देश्य

Section 196 का मुख्य उद्देश्य:

  • सड़क दुर्घटना में पीड़ित को बीमा सुरक्षा प्रदान करना
  • वाहन मालिक को जिम्मेदार बनाना
  • कानून का पालन सुनिश्चित करना

⚖️ Section 196 के अंतर्गत अपराध

यदि कोई व्यक्ति:

  • बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) के बिना वाहन चलाता है
  • पॉलिसी समाप्त होने के बाद वाहन चलाता है
  • फर्जी या अमान्य बीमा दस्तावेज़ दिखाकर वाहन चलाता है

👉 तो वह धारा 196 के तहत अपराधी माना जाएगा।

📌 यह जिम्मेदारी चालक और मालिक दोनों पर लागू होती है।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • Expired Insurance वाले वाहन को सड़क पर चलाना
  • बीमा पॉलिसी नहीं होने पर नई कार चलाना
  • Insurance Certificate फर्जी दिखाकर वाहन चलाना

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 196)

  • ₹2,000 तक का जुर्माना
  • और/या वाहन जब्ती (Vehicle Seizure)

📌 बार-बार उल्लंघन पर दंड और वाहन जब्ती बढ़ सकती है।

🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम

Section 196 के उल्लंघन पर:

  • दुर्घटना के मामले में बीमा दावा (Insurance Claim) रद्द
  • लाइसेंस पर कार्रवाई
  • गंभीर मामलों में अन्य धाराएँ भी लागू

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIII
धारा Section 196
अपराध Driving without Insurance
दोषी वाहन चालक / मालिक
दंड ₹2,000 / Vehicle Seizure

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

बिना Insurance वाहन चलाना
सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं,
बल्कि दुर्घटना में वित्तीय जोखिम भी है।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, बीमा कंपनी की शर्तें और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।