धारा 193 🚗 Motor Vehicles Act, 1988
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया
(Offences, Penalties and Procedure)
धारा 193 – वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाना
(Driving vehicle without valid registration)
🔹 Section 193 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 193 (Section 193) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:
- किसी मोटर वाहन को
- बिना वैध पंजीकरण (Valid Registration) के
- सार्वजनिक सड़क (Public Road) पर चलाता है
👉 यह धारा विशेष रूप से जानबूझकर किए गए उल्लंघन पर लागू होती है।
🎯 धारा 193 का उद्देश्य
Section 193 का उद्देश्य:
- Registration नियमों का कड़ाई से पालन
- अवैध वाहनों की पहचान और रोकथाम
- ट्रैफिक कानूनों की प्रभावी कार्यवाही
⚖️ Section 193 के अंतर्गत अपराध
यदि कोई व्यक्ति:
- जानबूझकर बिना वैध Registration
- जाली या फर्जी Registration Number के साथ
- रद्द (Cancelled) पंजीकरण वाला वाहन चलाता है
👉 तो वह धारा 193 के तहत अपराधी माना जाएगा।
📌 यह धारा गंभीर उल्लंघन (Serious Offence) मानी जाती है।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वाहन चलाना
- रद्द पंजीकरण के बावजूद वाहन उपयोग
- स्थायी पंजीकरण न होने पर वाहन चलाना
💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 193)
🔹 पहली बार अपराध
- ₹10,000 तक का जुर्माना
- या 1 वर्ष तक का कारावास,
- या दोनों
🔹 दूसरी या बाद की बार
- ₹10,000 से ₹25,000 तक जुर्माना
- या 2 वर्ष तक का कारावास,
- या दोनों
📌 वाहन जब्ती (Seizure) संभव है।
🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम
Section 193 के उल्लंघन पर:
- वाहन जब्त
- ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई
- बीमा दावा अमान्य
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIII |
| धारा | Section 193 |
| अपराध | बिना वैध पंजीकरण वाहन चलाना |
| दोषी | वाहन चालक / मालिक |
| दंड | ₹10,000–₹25,000 / जेल |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
जाली या रद्द पंजीकरण के साथ वाहन चलाना
सिर्फ ट्रैफिक उल्लंघन नहीं,
आपराधिक कृत्य भी हो सकता है।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, परिस्थितियों और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।
