धारा 192 🚗 Motor Vehicles Act, 1988
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया
(Offences, Penalties and Procedure)
धारा 192 – पंजीकरण के बिना वाहन का उपयोग
(Using vehicle without registration)
🔹 Section 192 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 192 (Section 192) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:
- किसी मोटर वाहन को
- बिना वैध पंजीकरण (Registration) के
- सार्वजनिक सड़क (Public Road) पर उपयोग करता है
👉 यह धारा वाहन के Registration Certificate (RC) को अनिवार्य बनाती है।
🎯 धारा 192 का उद्देश्य
Section 192 का उद्देश्य:
- बिना पंजीकरण वाले वाहनों को सड़क पर चलने से रोकना
- वाहन पहचान और ट्रैकिंग सुनिश्चित करना
- कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा बनाए रखना
⚖️ Section 192 के अंतर्गत अपराध
यदि कोई व्यक्ति:
- बिना Registration Number के वाहन चलाता है
- अस्थायी पंजीकरण (Temporary Registration) की अवधि समाप्त होने के बाद वाहन चलाता है
- रद्द (Cancelled) या अमान्य Registration वाला वाहन चलाता है
👉 तो वह धारा 192 के तहत अपराधी माना जाएगा।
📌 वाहन नया हो या पुराना – Registration अनिवार्य है।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- नई गाड़ी खरीदकर बिना RC सड़क पर चलाना
- Temporary number की वैधता खत्म होने के बाद वाहन चलाना
- रद्द पंजीकरण वाले वाहन का उपयोग
💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 192)
🔹 पहली बार अपराध
- ₹5,000 तक का जुर्माना
- या 3 महीने तक का कारावास,
- या दोनों
🔹 दूसरी या बाद की बार
- ₹10,000 तक का जुर्माना
- या 6 महीने तक का कारावास,
- या दोनों
📌 वाहन जब्त (Seized) किया जा सकता है।
🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम
Section 192 के उल्लंघन पर:
- वाहन जब्ती
- बीमा दावा (Insurance Claim) अस्वीकार
- अन्य धाराएँ (Section 39, 192A) भी लग सकती हैं
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIII |
| धारा | Section 192 |
| अपराध | बिना पंजीकरण वाहन चलाना |
| दोषी | वाहन चालक / मालिक |
| दंड | ₹5,000–₹10,000 / जेल |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
Registration के बिना वाहन चलाना
गंभीर वैधानिक उल्लंघन है,
चाहे वाहन नया ही क्यों न हो।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, परिस्थितियों और राज्य नियमों पर निर्भर करता है।
