धारा 182 – गलत सूचना देना या गलत विवरण प्रस्तुत करना
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया
(Offences, Penalties and Procedure)
धारा 182 – गलत सूचना देना या गलत विवरण प्रस्तुत करना
(False Information / False Report)
🔹 Section 182 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 182 (Section 182) उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो:
- लाइसेंस
- वाहन पंजीकरण (Registration)
- परमिट (Permit)
- या किसी अन्य वैधानिक उद्देश्य के लिए
👉 जानबूझकर गलत सूचना (False Information) या झूठा विवरण (False Particulars) प्रस्तुत करते हैं।
🎯 धारा 182 का उद्देश्य
Section 182 का मुख्य उद्देश्य:
- सरकारी रिकॉर्ड की शुद्धता बनाए रखना
- फर्जी लाइसेंस और गलत पंजीकरण को रोकना
- प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करना
⚖️ Section 182 के अंतर्गत अपराध
यदि कोई व्यक्ति:
- लाइसेंस प्राप्त करने के लिए
- वाहन पंजीकरण, नवीनीकरण या परमिट हेतु
- झूठा पता, गलत उम्र, फर्जी दस्तावेज देता है
👉 तो वह धारा 182 के तहत अपराधी माना जाएगा।
📌 यह अपराध जानबूझकर (Knowingly) किया जाना आवश्यक है।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- गलत उम्र दिखाकर Driving Licence बनवाना
- फर्जी पता या पहचान पत्र देना
- चोरी के वाहन का गलत विवरण देना
- Permit या Registration के लिए गलत जानकारी देना
💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 182)
धारा 182 के अनुसार:
- पहली बार अपराध:
👉 ₹500 तक का जुर्माना - दूसरी या उसके बाद:
👉 ₹1,000 तक का जुर्माना
📌 इसमें कारावास (Imprisonment) का प्रावधान नहीं है।
🚔 अन्य कानूनी परिणाम
Section 182 के उल्लंघन पर:
- लाइसेंस या परमिट रद्द (Cancel) किया जा सकता है
- आवेदन अस्वीकृत (Rejected) हो सकता है
- अन्य धाराएँ भी लग सकती हैं (जैसे IPC / BNS के अंतर्गत)
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIII |
| धारा | Section 182 |
| अपराध | गलत सूचना देना |
| दोषी | आवेदनकर्ता |
| दंड | ₹500 / ₹1,000 |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
“गलती से” दी गई जानकारी और
“जानबूझकर” दी गई गलत जानकारी में अंतर है।
धारा 182 जानबूझकर किए गए कृत्य पर लागू होती है।
⚖️ Legal Disclaimer
यह जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य कानूनी समझ के लिए है। वास्तविक मामलों में निर्णय संबंधित प्राधिकरण और न्यायालय द्वारा तथ्यों के आधार पर लिया जाता है।
