धारा 172 – कार्यवाही की लागत (Costs of Proceedings)

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XII – मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal)

धारा 172 – कार्यवाही की लागत (Costs of Proceedings)

🔹 Section 172 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 172 (Section 172) के अंतर्गत Motor Accident Claims Tribunal (MACT) को यह अधिकार दिया गया है कि वह मुआवजा दावे (Compensation Claims) से संबंधित कार्यवाही की लागत (Costs of Proceedings) के बारे में आदेश पारित कर सके।

इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दावा प्रक्रिया में होने वाले आवश्यक खर्चों का न्यायसंगत बंटवारा हो।

🎯 धारा 172 का उद्देश्य

Section 172 का मुख्य उद्देश्य है:

  • Claimant को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत देना
  • Frivolous या गलत दावों को हतोत्साहित करना
  • न्यायिक प्रक्रिया में fairness और discipline बनाए रखना

⚖️ MACT की शक्ति (Power to Award Costs)

धारा 172 के अनुसार:

  • MACT अपने विवेकाधिकार (Discretion) से
  • यह तय कर सकता है कि:
    • Costs किसे देनी है
    • कितनी लागत (Amount of Costs) देनी है
    • किस चरण पर देनी है

👉 Costs में शामिल हो सकते हैं:

  • Court fees
  • Legal expenses
  • Miscellaneous procedural expenses

👤 Costs किस पर डाली जा सकती है?

MACT लागत लगाने का आदेश दे सकता है:

  • Claimant पर
  • Insurance Company पर
  • Vehicle Owner / Driver पर

📌 यह इस बात पर निर्भर करता है कि:

  • किस पक्ष की वजह से देरी हुई
  • किसने अनावश्यक litigation की

⚠️ Section 172 का व्यावहारिक महत्व

  • Genuine claimants को राहत
  • गलत या झूठे दावों पर नियंत्रण
  • Parties को जिम्मेदारी से case conduct करने के लिए प्रेरणा

🔗 Section 169 और Section 172 का संबंध

Section 169 Section 172
Procedure & Powers Costs of Proceedings
Case conduct खर्चों का निर्धारण
Summary procedure Cost control mechanism

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XII
धारा Section 172
विषय Costs of Proceedings
अधिकार MACT का विवेकाधिकार
उद्देश्य Fair cost allocation

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी विशेष MACT मामले में लागत (Costs) से संबंधित सलाह हेतु योग्य अधिवक्ता (Advocate) से परामर्श आवश्यक है।