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पुलिस हिरासत में आरोपी के अधिकार और मजिस्ट्रेट की रिपोर्टिंग

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 77

पुलिस हिरासत में आरोपी के अधिकार और मजिस्ट्रेट की रिपोर्टिंग (Rights of Accused in Police Custody and Magistrate’s Reporting)

1. धारा 77 CrPC क्या है?

धारा 77 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है, तो उसे कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने और मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्टिंग का अधिकार प्राप्त होता है।

इसका उद्देश्य है कि हिरासत प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायिक निगरानी में और मानव अधिकार-सुरक्षित रहे।

2. मजिस्ट्रेट और पुलिस की जिम्मेदारी

3. नियम और शर्तें

4. धारा 77 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 77 अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 77 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस हिरासत में आरोपी के अधिकार और सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित और न्यायिक निगरानी में हों। ⚖️

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