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जमानत पर रिहा आरोपी की अनुपस्थिति में कार्रवाई

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 81

जमानत पर रिहा आरोपी की अनुपस्थिति में कार्रवाई (Action When Bail Absconding or Fails to Appear)

1. धारा 81 CrPC क्या है?

धारा 81 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद अदालत में अनुपस्थित रहता है या फरार हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसे फिर से हिरासत में लेने या जमानत रद्द करने का आदेश दे सकता है।

इसका उद्देश्य है कि जमानत प्रक्रिया प्रभावी, कानूनी और न्यायिक निगरानी में बनी रहे।

2. मजिस्ट्रेट की शक्ति

3. नियम और शर्तें

4. धारा 81 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 81 अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

Hussainara Khatoon v. State of Bihar

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 81 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि जमानत पर रिहा आरोपी की अनुपस्थिति में कानूनी कार्रवाई पूरी तरह सुरक्षित और न्यायिक निगरानी में हो। ⚖️

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