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गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अस्पताल क्यों ले जाया जाता है?

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 53

अभियुक्त को अस्पताल या अन्य जगह पर रखने का अधिकार (Detention in Hospital or Other Place)

1. धारा 53 CrPC क्या है?

धारा 53 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल या किसी विशेष कारण से पुलिस हिरासत में रखना आवश्यक हो, तो उसे अस्पताल या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है।

इसका उद्देश्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा और मानव गरिमा बनी रहे।

2. हिरासत की शर्तें

धारा 53 के अनुसार:

3. धारा 53 का उद्देश्य

4. संवैधानिक महत्व

धारा 53 अनुच्छेद 21 से जुड़ी हुई है:

5. महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

D.K. Basu v. State of West Bengal

6. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 53 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानव अधिकारों के अनुरूप हिरासत में रहे। ⚖️

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