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गिरफ्तार व्यक्ति की पेशी और मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 78

गिरफ्तार व्यक्ति की पेशी और मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन (Production of Arrested Person and Compliance with Magistrate’s Order)

1. धारा 78 CrPC क्या है?

धारा 78 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है और पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करना होता है।

इसका उद्देश्य है कि गिरफ्तारी और हिरासत प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायिक निगरानी में और मानव अधिकार-सुरक्षित रहे।

2. मजिस्ट्रेट और पुलिस की जिम्मेदारी

3. नियम और शर्तें

4. धारा 78 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 78 अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 78 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी और पेशी पूरी तरह कानूनी, सुरक्षित और मानव अधिकार-सुरक्षित हो। ⚖️

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