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गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 67

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना (Production of Arrested Person before Magistrate)

1. धारा 67 CrPC क्या है?

धारा 67 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।

इसका उद्देश्य है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में हो और हिरासत का दुरुपयोग न हो।

2. मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के नियम

3. महिला और नाबालिग की सुरक्षा

4. धारा 67 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 67 अनुच्छेद 21 और 22 से जुड़ी हुई है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 67 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया न्यायिक, पारदर्शी और मानव अधिकार-सुरक्षित हो। ⚖️

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