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अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार

🔶 अनुच्छेद 21A – शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

(Inserted by 86th Constitutional Amendment Act, 2002)

अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है।
यह कहता है—

राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

इसका अर्थ है कि भारत में हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह शिक्षा मुफ्त + अनिवार्य दोनों रूपों में प्रदान करे।

🟩 अनुच्छेद 21A का महत्व

🟩 अनुच्छेद 21A के मुख्य तत्त्व (Key Features)

1. शिक्षा का अधिकार 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य

2. शिक्षा पूरी तरह मुफ्त (Free Education)

“Free” का अर्थ—

यह प्रावधान सरकारी स्कूलों पर पूरी तरह लागू होता है।

3. शिक्षा अनिवार्य (Compulsory Education)

“Compulsory” का अर्थ—
➡️ बच्चे को विद्यालय भेजने की जिम्मेदारी मातापिता की
➡️ स्कूल और शिक्षा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य (Government) की

यानी दोनों पक्षों की जिम्मेदारी स्पष्ट है।

4. RTE Act, 2009 से लागू

अनुच्छेद 21A को कारगर बनाने के लिए भारत सरकार ने
“Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act)” बनाया।
यह कानून 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ।

🟦 RTE Act, 2009 के मुख्य प्रावधान (Major Provisions of RTE Act)

✔ 1. 25% आरक्षणनिजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए

निजी (Private Unaided) स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित वर्ग (Disadvantaged Group) के बच्चों के लिए
➡️ 25% सीटें आरक्षित रखी गई हैं।
इन बच्चों की फीस सरकार भरती है।

✔ 2. 10वीं तक पास/फेल प्रणाली समाप्त (No Detention Policy — कक्षा 8 तक)

कक्षा 1 से 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा,
उसे अगली कक्षा में पास किया जाएगा।

(2019 के संशोधन में राज्यों को परीक्षा करवाने का अधिकार दिया गया है, पर यह राज्य पर निर्भर करता है।)

✔ 3. स्कूलों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ अनिवार्य

जैसे—

✔ 4. “Neighbourhood School” की अवधारणा

बच्चे को उसके घर के पास उपलब्ध स्कूल में प्रवेश देना प्राथमिकता है।

✔ 5. शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य

सभी स्कूलों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य।

🟧 अनुच्छेद 21A और शिक्षा का स्तर

लागू स्तर:

लाभार्थी:

फीस:

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