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अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध

🔶 अनुच्छेद 24 — बाल श्रम का निषेध

(Article 24 – Prohibition of Employment of Children)

अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जिसका उद्देश्य बच्चों को शोषण, खतरनाक काम और मजदूरी से बचाना है। इसमें बच्चों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की गारंटी शामिल है।

🟩 अनुच्छेद 24 का मुख्य प्रावधान

️ 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा

किसी कारखाने, खान (mine) या
अन्य किसी खतरनाक कार्यस्थल (hazardous employment) में
नियोजित नहीं किया जाएगा।

शुरुआती बिंदु

🟧 अनुच्छेद 24 का उद्देश्य

🟦 कौनकौन से कामखतरनाकमाने जाते हैं? (Hazardous Jobs)

कानून के अनुसार ऐसे कार्य खतरनाक माने जाते हैं जिनमें—

🟥 अनुच्छेद 24 + Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986

अनुच्छेद 24 को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने
बच्चों के श्रम पर रोक लगाने और काम की शर्तें तय करने के लिए
यह कानून बनाया।

महत्वपूर्ण संशोधन : Child Labour Amendment Act, 2016

इस संशोधन के अनुसार—

✔ 14 वर्ष से कम आयु

➡️ किसी भी प्रकार के काम में पूर्ण प्रतिबंध,
सिवाय

✔ 14–18 वर्ष के किशोर (Adolescents)

➡️ खतरनाक कार्यों में काम नहीं कर सकते।

✔ खतरनाक कार्यों की सूची केंद्र सरकार समय-समय पर तय करेगी।

🟩 संबंधित कानून (Related Laws providing protection)

RTE Act, 2009

6–14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा
→ इसलिए काम करने की बजाय स्कूल जाना अनिवार्य है।

Juvenile Justice Act

बच्चों के शोषण, तस्करी, दुर्व्यवहार पर कठोर दंड।

Bonded Labour Act, 1976

बंधुआ मजदूरी का पूर्ण उन्मूलन।

🟦 अनुच्छेद 24 — दंड (Penalties)

बाल श्रम कानूनों के उल्लंघन पर कड़े दंड निर्धारित किए गए हैं:

2016 संशोधन में दंड और भी कठोर किए गए।

🟩 अनुच्छेद 24 — मुख्य विशेषताएँ

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