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अनुच्छेद 43A उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी

(Article 43A – Participation of Workers in Management of Industries)

Article 43A भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत आता है।
यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन (Management) में
मजदूरों और कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

➡️ यह अनुच्छेद औद्योगिक लोकतंत्र (Industrial Democracy) की अवधारणा को बढ़ावा देता है।

🟧 Article 43A के मुख्य उद्देश्य
  1. मजदूरप्रबंधन संबंधों में सुधार
  2. उद्योगों में सहयोग और विश्वास बढ़ाना
  3. औद्योगिक विवादों को कम करना
  4. उत्पादन और कार्यक्षमता बढ़ाना
  5. श्रमिकों में स्वामित्व की भावना विकसित करना
🟩 Article 43A का इतिहास (Background)
🟦 Article 43A का मूल भाव (Simple Meaning)

राज्य यह प्रयास करेगा कि—

➡️ ताकि उद्योगों में
सहयोग, पारदर्शिता और औद्योगिक शांति बनी रहे।

🟦 मजदूरों की भागीदारी का अर्थ

मजदूरों की भागीदारी से आशय—

🟩 Article 43A और औद्योगिक लोकतंत्र

➡️ Article 43A इसी सोच पर आधारित है।

🟥 न्यायालय की दृष्टि (Judicial Interpretation)

National Textile Workers’ Union v. P.R. Ramakrishnan (1983)

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