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अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)

(Article 44 – Uniform Civil Code for the Citizens)

Article 44 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत आता है।
यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने का प्रयास करे।

➡️ यह अनुच्छेद धर्मआधारित व्यक्तिगत कानूनों में समानता लाने और
राष्ट्रीय एकता एवं लैंगिक न्याय को मजबूत करने से संबंधित है।

🟧 Article 44 का उद्देश्य
  1. कानून के सामने समानता
  2. लैंगिक न्याय (Gender Justice)
  3. धर्म आधारित भेदभाव को समाप्त करना
  4. राष्ट्रीय एकता और अखंडता
  5. आधुनिक और प्रगतिशील समाज का निर्माण
🟩 Article 44 का मूल भाव (Simple Meaning)

राज्य यह प्रयास करेगा कि—

जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो,
चाहे उनका धर्म कोई भी हो।

🟦 समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

Uniform Civil Code का अर्थ है—

➡️ इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं,
बल्कि केवल नागरिक मामलों में समानता लाई जाती है।

🟦 Article 44 और मौलिक अधिकारों का संबंध

➡️ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि—
UCC, धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है,
क्योंकि यह धर्म नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों से संबंधित है।

🟥 न्यायालय की दृष्टि (Judicial Interpretation)

Shah Bano Case (1985)

Sarla Mudgal Case (1995)

John Vallamattom Case (2003)

➡️ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि
Article 44 को लागू करने का समय चुका है।

🟦 भारत में UCC की वर्तमान स्थिति
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