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अनुच्छेद 47 पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य

(Article 47 – Duty of the State to Raise the Level of Nutrition and the Standard of Living and to Improve Public Health)

Article 47 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत आता है।
यह अनुच्छेद राज्य पर यह प्राथमिक कर्तव्य (Primary Duty) डालता है कि वह
नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए।

➡️ यह अनुच्छेद स्वास्थ्य अधिकार और सामाजिक कल्याण की संवैधानिक नींव है।

🟩 Article 47 का उद्देश्य
  1. स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनाना
  2. स्वास्थ्य संबंधी असमानता कम करना
  3. जीवन प्रत्याशा बढ़ाना
  4. सामाजिक और आर्थिक विकास
🟩 Article 47 का मूल भाव (Simple Meaning)

राज्य का कर्तव्य है कि—

➡️ इसके साथ-साथ राज्य को
नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने का भी निर्देश दिया गया है।

🟦 Article 47 के मुख्य तत्व

Article 47 चार प्रमुख बातों पर केंद्रित है—

1️⃣ पोषण स्तर में सुधार
2️⃣ जीवन स्तर में वृद्धि
3️⃣ सार्वजनिक स्वास्थ्य का संवर्धन
4️⃣ नशीले पदार्थों का नियंत्रण

🟧 1️ पोषण स्तर में सुधार (Improvement of Nutrition)

➡️ राज्य का लक्ष्य है—

उदाहरण:

🟧 2️ जीवन स्तर में सुधार (Standard of Living)

➡️ राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि—

जैसी मूलभूत सुविधाएँ मिलें।

🟧 3️ सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार (Public Health)

➡️ इसमें शामिल है—

➡️ महामारी और संक्रामक रोगों से
जनता की सुरक्षा भी इसमें आती है।

🟧 4️ नशीले पदार्थों का नियंत्रण

➡️ राज्य का कर्तव्य है कि—

के सेवन को नियंत्रित या प्रतिबंधित करे
(औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर)।

🟥 न्यायालय की दृष्टि (Judicial Interpretation)

Bandhua Mukti Morcha Case

State of Punjab v. Ram Lubhaya Bagga

🟦 Article 47 के आधार पर बनी नीतियाँ और कानून

Article 47 के कारण—

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