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अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और मित्रवत संबंध

(Article 51 – Promotion of International Peace and Security)

Article 51 भारतीय संविधान के भाग IV (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत आता है।
यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति, मित्रवत संबंध और सहयोग को बढ़ावा दे।

➡️ यह अनुच्छेद भारत की वैश्विक नीति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा को निर्देशित करता है।

🟩 Article 51 का मूल भाव (Simple Meaning)

राज्य का दायित्व है कि—

➡️ इसका उद्देश्य है भारत को विश्व शांति और सुरक्षा का समर्थक बनाना

🟦 Article 51 के प्रमुख तत्व

Article 51 मुख्य रूप से तीन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है—

1️⃣ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा (International Peace and Security)
2️⃣ मित्रवत अंतरराष्ट्रीय संबंध (Friendly Relations)
3️⃣ न्यायपूर्ण और सार्वभौमिक कानून (Respect for International Law and Treaty Obligations)

1️ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

➡️ राज्य प्रयास करेगा कि—

2️ मित्रवत अंतरराष्ट्रीय संबंध

➡️ उद्देश्य है—

3️ न्यायपूर्ण और सार्वभौमिक कानून

➡️ राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि—

🟥 Article 51 के आधार पर भारत की पहल

Article 51 के कारण भारत—

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