Chapter XIV – धारा 211 Motor Vehicles Act

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIV – नियम बनाने का अधिकार और प्राधिकरण का हस्तांतरण

(Rule-making powers & Delegation of authority)

धारा 211 – नियम बनाने का अधिकार

(Power to make rules / Rule-making powers)

🔹 Section 211 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 211 (Section 211) केंद्रीय और राज्य सरकारों को अधिकार देती है कि वे:

  • इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए
  • नियम (Rules) बना सकती हैं

👉 इसे Rule-making authority कहा जाता है।

🎯 धारा 211 का उद्देश्य

Section 211 का उद्देश्य:

  • कानून को लागू करने में स्पष्टता और सुव्यवस्था लाना
  • प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना
  • वाहन, चालक और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम तैयार करना

⚖️ Section 211 के अंतर्गत प्रावधान

  • केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए नियम बना सकती है।
  • नियम बनाने में तकनीकी, सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण का ध्यान रखना आवश्यक है।
  • नियमों का उल्लंघन करने वाले पर प्रावधानानुसार दंड या कार्रवाई हो सकती है।

📌 यह अधिकार सरकारों को नियमों का लचीलापन और अपडेटेड नियम बनाने की क्षमता देता है।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • Vehicle Registration, Licensing, Insurance या Fitness Certificate से संबंधित नियम बनाना
  • Traffic Signs, Safety Measures और Overloading रोकने के लिए नियम तय करना
  • Offences और Penalties से संबंधित नियम तैयार करना

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIV
धारा Section 211
विषय Rule-making powers
जिम्मेदार Central / State Government
उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के लिए नियम बनाना

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

Section 211 सुनिश्चित करता है कि कानून स्थिर और लागू करने योग्य नियमों के माध्यम से प्रभावी रूप से कार्य करे।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में नियम और उनका पालन राज्य या केंद्रीय सरकार के अधिसूचनाओं पर निर्भर करता है।