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CrPC धारा 42: वारंट होने पर पुलिस क्या कर सकती है?

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 42

गिरफ्तारी के लिए वारंट का पालन करने के लिए पुलिस अधिकारी का अधिकार

1. धारा 42 CrPC क्या है?

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) के आधार पर गिरफ्तार किया जाना है, तो पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वह गिरफ्तार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है

इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी वारंट के अनुसार प्रभावी ढंग से पूरी हो, और आरोपी वारंट से बचने का प्रयास न कर सके

2. गिरफ्तारी वारंट का पालन

धारा 42 के अनुसार:

3. बल का प्रयोग

धारा 42 यह स्पष्ट करती है कि:

4. गिरफ्तारी का उद्देश्य

गिरफ्तारी का उद्देश्य यह है कि आरोपी को:

धारा 42 यह सुनिश्चित करती है कि वारंट की पालना कानूनी रूप से हो और पुलिस को इसके लिए उचित अधिकार प्राप्त हों।

5. धारा 42 का महत्व

इस धारा का मुख्य महत्व है:

6. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 42 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी वारंट के अनुसार कानूनी, नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से की जाए, और पुलिस प्रक्रिया में न्यायिक और मानव

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