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क्या हर गिरफ्तारी में हथकड़ी लगाई जा सकती है?

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 49

गिरफ्तारी में हथकड़ी लगाने का नियम (Use of Handcuffs in Arrest)

1. धारा 49 CrPC क्या है?

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 49 यह प्रावधान करती है कि पुलिस सिर्फ तभी हथकड़ी (Handcuffs) लगा सकती है, जब यह आवश्यक और उचित हो

इसका उद्देश्य यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार और मानव गरिमा की रक्षा हो, और पुलिस द्वारा अत्यधिक बल या दुरुपयोग न किया जाए।

2. हथकड़ी लगाने की शर्तें

धारा 49 के अनुसार:

महत्वपूर्ण: हथकड़ी केवल जरूरत के अनुसार और कम समय के लिए लगाई जाए।

3. महिला और बच्चों पर प्रावधान

4. धारा 49 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 49 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ी हुई है, जो कहती है कि:

6. महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 49 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी में हथकड़ी का प्रयोग सिर्फ आवश्यकता और सुरक्षा के लिए हो, और पुलिस प्रक्रिया में अत्यधिक बल या दुरुपयोग न हो। ⚖️

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