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CrPC धारा 54: गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच का अधिकार

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 54

गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच (Medical Examination of Arrested Person)

1. धारा 54 CrPC क्या है?

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे चिकित्सीय जांच (Medical Examination) कराने का अधिकार होता है।

यह जांच किसी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी (Registered Medical Practitioner) द्वारा की जाती है।

इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तार व्यक्ति के साथ पुलिस हिरासत में किसी प्रकार का अत्याचार या चोट न हो

2. चिकित्सीय जांच कब कराई जाती है

धारा 54 के तहत मेडिकल जांच निम्न परिस्थितियों में कराई जा सकती है:

3. मजिस्ट्रेट की भूमिका

यदि गिरफ्तार व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और वह मेडिकल जांच की मांग करता है, तो मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि:

4. मेडिकल जांच का उद्देश्य

धारा 54 का मुख्य उद्देश्य है:

5. महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय

D.K. Basu v. State of West Bengal

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

6. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 54 CrPC गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। ⚖️

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