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न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश और अवधि

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 65

न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का आदेश और अवधि (Order and Duration of Judicial Custody)

1. धारा 65 CrPC क्या है?

धारा 65 यह प्रावधान करती है कि जब कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो हिरासत की अवधि और शर्तें मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

इसका उद्देश्य है कि न्यायिक हिरासत का दुरुपयोग न हो और आरोपी की सुरक्षा और मानव अधिकार सुनिश्चित हों।

2. मजिस्ट्रेट की शक्ति

3. न्यायिक हिरासत के नियम

4. धारा 65 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 65 अनुच्छेद 21 और 22 से जुड़ी हुई है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 65 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी की न्यायिक हिरासत सुरक्षित, पारदर्शी और मानव अधिकार-सुरक्षित तरीके से हो। ⚖️

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