Site icon KANOON KAVACH

नाबालिग की हिरासत में रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 65E

नाबालिग की हिरासत में मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग (Reporting and Record-Keeping of Juvenile Custody)

1. धारा 65E CrPC क्या है?

धारा 65E यह प्रावधान करती है कि जब कोई नाबालिग आरोपी हिरासत में होता है, तो मजिस्ट्रेट या संबंधित अधिकारी हिरासत, सुरक्षा और सुधारात्मक उपायों का रिकॉर्ड बनाए

इसका उद्देश्य है कि नाबालिग की हिरासत पारदर्शी, मानव अधिकार-सुरक्षित और न्यायिक निगरानी के अधीन हो।

2. मजिस्ट्रेट और अधिकारी की जिम्मेदारी

3. नाबालिग हिरासत के नियम

4. धारा 65E का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 65E अनुच्छेद 21 और 39(e) & (f) से संबंधित है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

Bachpan Bachao Andolan v. Union of India

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 65E CrPC यह सुनिश्चित करती है कि नाबालिग आरोपी की हिरासत पूरी तरह पारदर्शी, मानव अधिकार-सुरक्षित और न्यायिक निगरानी वाली हो। ⚖️

Exit mobile version