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नाबालिग की हिरासत में मजिस्ट्रेट के आदेश की समय सीमा

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 65C

नाबालिग की हिरासत में मजिस्ट्रेट के आदेश की समय-सीमा (Time Limit for Juvenile Remand)

1. धारा 65C CrPC क्या है?

धारा 65C यह प्रावधान करती है कि जब कोई नाबालिग आरोपी मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो हिरासत की अवधि कानूनी रूप से सीमित होनी चाहिए।

इसका उद्देश्य है कि नाबालिग का मानव अधिकार और सुधारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा जाए, और हिरासत का दुरुपयोग न हो।

2. मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी

3. नाबालिग की हिरासत के नियम

4. धारा 65C का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 65C अनुच्छेद 15, 21 और 39(e) & (f) से जुड़ी हुई है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

Bachpan Bachao Andolan v. Union of India

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 65C CrPC यह सुनिश्चित करती है कि नाबालिग आरोपी की हिरासत समय-सीमा, सुरक्षित और सुधारात्मक दृष्टिकोण वाली हो। ⚖️

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