Site icon KANOON KAVACH

नाबालिग की हिरासत में विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट की अनुमति

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 65B

नाबालिग की हिरासत में विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट की अनुमति (Special Remand of Juvenile in Certain Cases)

1. धारा 65B CrPC क्या है?

धारा 65B यह प्रावधान करती है कि जब कोई नाबालिग आरोपी गिरफ्तार होता है और सामान्य हिरासत पर्याप्त नहीं होती, तो मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों में नाबालिग को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे सकता है।

इसका उद्देश्य है कि नाबालिग की सुरक्षा, सुधार और मानव अधिकार सुनिश्चित हों, जबकि जाँच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहे।

2. मजिस्ट्रेट की शक्ति

3. नाबालिग की विशेष हिरासत के नियम

4. धारा 65B का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 65B अनुच्छेद 15, 21 और 39(e) & (f) से जुड़ी हुई है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

Bachpan Bachao Andolan v. Union of India

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 65B CrPC यह सुनिश्चित करती है कि नाबालिग आरोपी की हिरासत सुरक्षित, मानव अधिकार-सुरक्षित और सुधारात्मक दृष्टिकोण वाली हो। ⚖️

Exit mobile version