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गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर कार्रवाई

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 73

गिरफ्तार व्यक्ति का मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर कार्रवाई (Action for Not Producing Arrested Person Before Magistrate)

1. धारा 73 CrPC क्या है?

धारा 73 यह प्रावधान करती है कि यदि पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने समय पर पेश नहीं करती, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इसका उद्देश्य है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में हो और हिरासत का दुरुपयोग न हो।

2. मजिस्ट्रेट और पुलिस की जिम्मेदारी

3. नियम और शर्तें

4. धारा 73 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 73 अनुच्छेद 21 और 22 से जुड़ी हुई है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 73 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी और पेशी प्रक्रिया न्यायिक, सुरक्षित और मानव अधिकार-सुरक्षित हो। ⚖️

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