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जाँच के लिए पुलिस हिरासत और मजिस्ट्रेट की अनुमति

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 66

जाँच के लिए पुलिस हिरासत और मजिस्ट्रेट की अनुमति (Police Custody for Investigation with Magistrate’s Approval)

1. धारा 66 CrPC क्या है?

धारा 66 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस उसे जाँच के लिए हिरासत में रखने हेतु मजिस्ट्रेट से अनुमति ले सकती है।

इसका उद्देश्य है कि पुलिस हिरासत कानूनी, पारदर्शी और न्यायिक निगरानी में हो।

2. मजिस्ट्रेट की शक्ति

3. पुलिस हिरासत के नियम

4. धारा 66 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 66 अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 66 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस हिरासत कानूनी, सुरक्षित और न्यायिक निगरानी वाली हो। ⚖️

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