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गिरफ्तारी के समय पुलिस की जिम्मेदारी और रिपोर्टिंग

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 83

गिरफ्तारी के समय पुलिस की जिम्मेदारी और रिपोर्टिंग (Duties of Police at the Time of Arrest)

1. धारा 83 CrPC क्या है?

धारा 83 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस को आरोपी के अधिकारों की जानकारी देने और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी होती है।

इसका उद्देश्य है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में और मानव अधिकार-सुरक्षित बनी रहे।

2. पुलिस और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी

3. नियम और शर्तें

4. धारा 83 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 83 अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 83 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी, सुरक्षित और न्यायिक निगरानी में हो। ⚖️

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