Site icon KANOON KAVACH

पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में स्थानांतरण की शर्तें

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 79

पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में स्थानांतरण की शर्तें (Conditions for Remanding from Police Custody to Judicial Custody)

1. धारा 79 CrPC क्या है?

धारा 79 यह प्रावधान करती है कि जब कोई आरोपी पुलिस हिरासत में होता है, तो उसे न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा तय शर्तों का पालन अनिवार्य है।

इसका उद्देश्य है कि हिरासत प्रक्रिया कानूनी, सुरक्षित और न्यायिक निगरानी में हो।

2. मजिस्ट्रेट और पुलिस की जिम्मेदारी

3. नियम और शर्तें

4. धारा 79 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 79 अनुच्छेद 21 और 22 से जुड़ी हुई है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 79 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस से न्यायिक हिरासत में स्थानांतरण पूरी तरह कानूनी, सुरक्षित और मानव अधिकार-सुरक्षित हो। ⚖️

Exit mobile version