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पुलिस हिरासत में व्यक्ति के अधिकार और मजिस्ट्रेट की निगरानी

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 76

पुलिस हिरासत में बंधक का अधिकार और मजिस्ट्रेट की निगरानी (Right of Person in Police Custody and Magistrate’s Oversight)

1. धारा 76 CrPC क्या है?

धारा 76 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है, तो उसे कानूनी अधिकार और मजिस्ट्रेट की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

इसका उद्देश्य है कि हिरासत प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायिक निगरानी में और मानव अधिकार-सुरक्षित हो।

2. मजिस्ट्रेट और पुलिस की जिम्मेदारी

3. नियम और शर्तें

4. धारा 76 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 76 अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 76 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति के अधिकार और सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित और न्यायिक निगरानी में हों। ⚖️

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