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Section 19 – Divorce on Desertion (त्याग / परित्याग के आधार तलाक)

🪔 Hindu Marriage Act, 1955

Section 19 – Divorce on Desertion (त्याग / परित्याग के आधार तलाक)

🔹 Section 19 का परिचय

Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 19 (Section 19) उन मामलों से संबंधित है जहाँ पति या पत्नी ने बिना valid reason लंबे समय तक अलग रहना शुरू कर दिया हो (Desertion) और यह तलाक का आधार बन सकता है।

इसे आम भाषा में कहा जा सकता है: पति या पत्नी का बिना अनुमति और उचित कारण के घर छोड़ देना।

🎯 Section 19 का उद्देश्य

⚖️ Section 19 के तहत Divorce का आधार

Marriage तब तलाक के लिए ground बनती है यदि:

  1. कोई spouse लगातार 2 साल या अधिक समय तक घर छोड़कर अलग रहता है।
  2. Separation without reasonable cause हो।
  3. Desertion ऐसा हो कि marriage असहनीय हो जाए

📌 ध्यान दें:

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

💰 Legal Effect / Remedy

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Section 19
Topic Divorce on Desertion
अर्थ त्याग / परित्याग के आधार तलाक
आवश्यकता Continuous desertion 2+ years, बिना उचित कारण
Legal Effect Divorce granted, Maintenance/Child Custody court discretion पर

⚠️ Important Points

Section 19 सुनिश्चित करता है कि लगातार परित्याग Marriage में legal ground बन सकता है।
Divorce के लिए court में प्रमाण और समय अवधि अनिवार्य हैं।

️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में divorce और संबंधित अधिकार court के विवेक और प्रमाणों पर निर्भर करते हैं।

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