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🚌 Section 31 – Disqualification for Grant of Conductor’s Licence

📘 Chapter III – Licensing of Conductors

🚌 Section 31 – Disqualification for Grant of Conductor’s Licence

(परिचालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्यता)

📜 Section 31 का उद्देश्य

Section 31 यह स्पष्ट करता है कि किन परिस्थितियों में:

✔️ किसी व्यक्ति को Conductor Licence नहीं दिया जाएगा
✔️ Public transport में अनुशासन और सुरक्षा बनी रहे
✔️ Criminal या unfit व्यक्ति यात्रियों से न जुड़े

🔶 Section 31 – मुख्य प्रावधान

📌 1. मानसिक या शारीरिक अक्षमता

यदि कोई व्यक्ति:

❌ मानसिक रूप से अस्थिर है
❌ ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो conductor duty के लिए अनुपयुक्त है

तो उसे Conductor Licence नहीं दिया जाएगा।

📌 2. आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Record)

यदि applicant:

❌ किसी गंभीर आपराधिक अपराध में दोषी रहा हो
❌ यात्रियों से जुड़े अपराध (fraud, assault आदि) में शामिल रहा हो

तो Authority licence देने से इनकार कर सकती है।

📌 3. नैतिक अधमता (Moral Turpitude)

ऐसे मामलों में licence reject किया जा सकता है।

📌 4. Previous Licence Cancellation

यदि:

❌ पहले conductor licence रद्द (cancel) किया जा चुका है
❌ गंभीर misconduct के कारण

तो नया licence देने से Authority मना कर सकती है।

🆕 Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 के बाद बदलाव

विषय पहले 2019 के बाद
Background check सीमित Strict
Police verification Optional Mandatory
Public safety focus Moderate High
Authority powers Limited Strong

⚖️ Section 31 का कानूनी महत्व

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