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विशेष परिस्थितियों में पुलिस हिरासत और मजिस्ट्रेट की अनुमति

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 69

पुलिस हिरासत और मजिस्ट्रेट की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में हिरासत (Special Circumstances for Police Custody with Magistrate’s Approval)

1. धारा 69 CrPC क्या है?

धारा 69 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, और साधारण पुलिस हिरासत पर्याप्त नहीं होती, तो मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों में आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है।

इसका उद्देश्य है कि हिरासत प्रक्रिया कानूनी, सुरक्षित और न्यायिक निगरानी में हो।

2. मजिस्ट्रेट की शक्ति

3. पुलिस हिरासत के नियम

4. धारा 69 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 69 अनुच्छेद 21 और 22 से जुड़ी हुई है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 69 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस हिरासत कानूनी, सुरक्षित और मानव अधिकार-सुरक्षित हो। ⚖️

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