धारा 198 🚗 Motor Vehicles Act, 1988

🚗 Motor Vehicles Act, 1988

Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया

(Offences, Penalties and Procedure)

धारा 198 – वाहन चोरी या अनधिकृत उपयोग के लिए सजा

(Penalty for unauthorized use or theft of vehicle)

🔹 Section 198 का परिचय

Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 198 (Section 198) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:

  • किसी वाहन का अनधिकृत (Unauthorized) उपयोग करता है,
  • या वाहन चोरी (Theft) के उद्देश्य से ले जाता है।

👉 यह धारा विशेष रूप से सड़क सुरक्षा और वाहन मालिक की सुरक्षा के लिए बनाई गई है।

🎯 धारा 198 का उद्देश्य

Section 198 का उद्देश्य:

  • वाहन चोरी और अनधिकृत उपयोग को रोकना
  • सड़क और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना
  • वाहन मालिक की कानूनी सुरक्षा को लागू करना

⚖️ Section 198 के अंतर्गत अपराध

यदि कोई व्यक्ति:

  • वाहन चोरी करता है
  • बिना अनुमति वाहन का इस्तेमाल करता है
  • वाहन को किसी गैरकानूनी कार्य में उपयोग करता है

👉 तो वह धारा 198 के तहत अपराधी माना जाएगा।

📌 इस धारा में वाहन मालिक, चालक और सहयोगी सभी जिम्मेदार हो सकते हैं।

🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)

  • चोरी की गाड़ी को चलाना या छुपाना
  • वाहन को निजी उद्देश्य से अनधिकृत रूप से लेना
  • कंपनी के वाहन का गैरकानूनी उपयोग

💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 198)

धारा 198 के अनुसार:

  • ₹10,000 तक का जुर्माना,
  • या 1 वर्ष तक कारावास,
  • या दोनों

📌 वाहन जब्ती (Seizure) और अन्य कानूनी कार्रवाई संभव है।

🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम

Section 198 के उल्लंघन पर:

  • वाहन जब्ती
  • बीमा दावा (Insurance Claim) अमान्य
  • अन्य धाराएँ जैसे IPC Section 379 (चोरी) भी लग सकती हैं

📝 संक्षेप में (Summary)

बिंदु विवरण
Chapter Chapter XIII
धारा Section 198
अपराध Unauthorized use / Theft of vehicle
दोषी वाहन चालक / उपयोगकर्ता
दंड ₹10,000 / 1 वर्ष जेल

⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु

वाहन चोरी या अनधिकृत उपयोग सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं,
बल्कि आपराधिक कृत्य भी है।

⚖️ Legal Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, परिस्थितियों और राज्य नियमों पर निर्भर करता है