धारा 198 🚗 Motor Vehicles Act, 1988
🚗 Motor Vehicles Act, 1988
Chapter XIII – अपराध, दंड और प्रक्रिया
(Offences, Penalties and Procedure)
धारा 198 – वाहन चोरी या अनधिकृत उपयोग के लिए सजा
(Penalty for unauthorized use or theft of vehicle)
🔹 Section 198 का परिचय
Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 198 (Section 198) उन मामलों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति:
- किसी वाहन का अनधिकृत (Unauthorized) उपयोग करता है,
- या वाहन चोरी (Theft) के उद्देश्य से ले जाता है।
👉 यह धारा विशेष रूप से सड़क सुरक्षा और वाहन मालिक की सुरक्षा के लिए बनाई गई है।
🎯 धारा 198 का उद्देश्य
Section 198 का उद्देश्य:
- वाहन चोरी और अनधिकृत उपयोग को रोकना
- सड़क और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- वाहन मालिक की कानूनी सुरक्षा को लागू करना
⚖️ Section 198 के अंतर्गत अपराध
यदि कोई व्यक्ति:
- वाहन चोरी करता है
- बिना अनुमति वाहन का इस्तेमाल करता है
- वाहन को किसी गैरकानूनी कार्य में उपयोग करता है
👉 तो वह धारा 198 के तहत अपराधी माना जाएगा।
📌 इस धारा में वाहन मालिक, चालक और सहयोगी सभी जिम्मेदार हो सकते हैं।
🚸 Practical Examples (व्यावहारिक उदाहरण)
- चोरी की गाड़ी को चलाना या छुपाना
- वाहन को निजी उद्देश्य से अनधिकृत रूप से लेना
- कंपनी के वाहन का गैरकानूनी उपयोग
💰 दंड का प्रावधान (Penalty under Section 198)
धारा 198 के अनुसार:
- ₹10,000 तक का जुर्माना,
- या 1 वर्ष तक कारावास,
- या दोनों
📌 वाहन जब्ती (Seizure) और अन्य कानूनी कार्रवाई संभव है।
🚔 अतिरिक्त कानूनी परिणाम
Section 198 के उल्लंघन पर:
- वाहन जब्ती
- बीमा दावा (Insurance Claim) अमान्य
- अन्य धाराएँ जैसे IPC Section 379 (चोरी) भी लग सकती हैं
📝 संक्षेप में (Summary)
| बिंदु | विवरण |
| Chapter | Chapter XIII |
| धारा | Section 198 |
| अपराध | Unauthorized use / Theft of vehicle |
| दोषी | वाहन चालक / उपयोगकर्ता |
| दंड | ₹10,000 / 1 वर्ष जेल |
⚠️ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु
वाहन चोरी या अनधिकृत उपयोग सिर्फ नियम उल्लंघन नहीं,
बल्कि आपराधिक कृत्य भी है।
⚖️ Legal Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य कानूनी जानकारी हेतु है। वास्तविक मामलों में दंड न्यायालय के विवेक, परिस्थितियों और राज्य नियमों पर निर्भर करता है
