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पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 64

पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश (Remand to Judicial Custody)

1. धारा 64 CrPC क्या है?

धारा 64 यह प्रावधान करती है कि जब कोई आरोपी पुलिस हिरासत में होता है, तो मजिस्ट्रेट उसे सीधे न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का आदेश दे सकता है।

इसका उद्देश्य है कि पुलिस हिरासत का दुरुपयोग रोका जाए और आरोपी की सुरक्षा न्यायिक निगरानी में सुनिश्चित हो।

2. मजिस्ट्रेट की शक्ति

3. न्यायिक हिरासत के नियम

4. धारा 64 का उद्देश्य

5. संवैधानिक महत्व

धारा 64 अनुच्छेद 21 और 22 से संबंधित है:

6. न्यायालय के दिशानिर्देश

D.K. Basu v. State of West Bengal

7. महत्वपूर्ण बातें

इस प्रकार धारा 64 CrPC यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी की पुलिस हिरासत केवल आवश्यक कारणों तक सीमित रहे और उसे सुरक्षित, न्यायिक और मानव अधिकार-सुरक्षित हिरासत में भेजा जाए। ⚖️

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